Gang rape performed by eight rapist with two dalit owne minor girl (Code: BR/00/19, Date: 19-Jun-2019 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NDMJ-Bihar
Case code BR/00/19
Case year 19-Jun-2019
Type of atrocity Gang Rape
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 20-Jun-2019
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: Sitamarhi(DP)
State: Bihar
Police station Mahila Police Station
Complaint date 21-Jun-2019
FIR date 21-Jun-2019

Case brief

Case summary

                                          आपराधियो ने किया  दो सग्गी बहनों के साथ गैंग रेप 

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सूबे बिहार के सीतामढ़ी जिले के इन्द्रवा गाव निवासी अनुसूचित जाति (चमार ) के गरीब मजदूर  श्री जगदीश राम की दो नाबालिग सुपुत्री 1. आशा कुमारी , उम्र करीब 16 वर्ष 2. निराशा कुमारी , उम्र करीब 14 वर्ष के साथ गावं ले ही पिछड़ी जाति के 07 युवको 1.कमलेश कुमार ,पिता - रामएकवाल महतो 2. अनिल कुमार , पिता - लालबाबू महतो 3. सुजीत कुमार ,पिता लालबु महतो 4.  नागेन्द्र कुमार , पिता - सुबनारायण महतो 5. राजू कुमार उर्फ़  डकमा , पिता - चंदेश्वर महतो 6. परशुराम कुमार 7. गोविंदा कुमार , पिता - गुदर महतो आदि  द्वारा अवैध हथियार के बल पर दिनांक : 19.06.2019 की रात्रि को  सामूहिक दुष्कर्म किया गया l रेपिस्टों द्वारा अपनी दबंगता के बलपर पुलिस को अपने प्रभाव में लाकर पहले प्राथमिकी दर्ज होने से रोका गया l फिर पीडिता के पिता पर मामले को सोलह करने का दबाव बनाया गया l जान से मारने की धमकियां की गई l पर सामाजिक संगठनो एवं वरीय अधिकारियां के आदेश पर दिनाक : 21.06.2019 को  महिला थाना सीतामढ़ी में कांड संख्या : 27 /19 , U/S  376(D) IPC  & 6/8 POCSO Act. Added Sec 376 DA ,376DG,  354(B), 354(C),354(D) IPC & 3(2)(v) SC/ST Act. प्राथमिकी दर्ज की गई l  

दिनाक : 17.03 . 2020 को एससी/एसटी स्पेसल कोर्ट ,सीतामढ़ी द्वारा सभी 07 अभियुक्तों को यावजीवन कारावास (मृत्यु तक ) की सजा फ़रमाया गया l सभी अभियुक्तों को 30,000.00 तीस - तीस  हजार रुपये जुरमाना की गई तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 02 - 02 लाख रुपये मुआवाबजा देने का निदेश दिया गया है l 

सजा फरमाए जाने के बाद पीडिता एवं उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष जान माल की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गैयी है l साथ हो नियमानुसार पीडिता को मासिक पेंशन , पढाई की व्यस्था , पक्का का माकन , भूमि , एक्ट के अनुसार मुआबजे की पूरी राशि नहीं प्रदान की गई है l 

 

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