Occupying Dalit woman (Code: MP-KRGN-01-21, Date: 01-Jun-2021 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NDMJ
Case code MP-KRGN-01-21
Case year 01-Jun-2021
Type of atrocity Interference with the enjoyment of SC/ST rights including forest rights, over any land or premises or water or irrigation facilities
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 01-Jun-2021
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: Khargone(DP)
State: Madhya Pradesh
Police station Mandleshwar
Complaint date 01-Jun-2021
FIR date 12-Jun-2021

Case brief

Case summary

दिनांक 1 जून सुबह 11 बजे फरियादी सुनीता हिरवे की दादी सीताबाई पति दल्या हिरवे उम्र 85 वर्ष अपने प्लाट में सूखी लकड़ियां बीनने गई थी जहां पर प्लाट से लगे हुए खेत के मालिक दीनेश ठाकुर द्वारा लकड़ी बीनने से मना कर धक्का देकर गिरा दिया। जातिसूचक गालियां देकर प्रताड़ित करने लगा, उसके साथ उसका 19 वर्षीय बेचा हीतेश ठाकुर और पत्नि लाड़कुवर बाई भी आकर सीताबाई को गालियां देने लगे। आवाज सुनकर सुनीता हिरवे अपनी दादी का बचाव करने गई तो उसके साथ भी आरोपियो ने गंदी गंदी जातीसूचक गालियां देकर मारपीट की। पिता नाहरू हिरवे के साथ भी आरोपियों ने धक्कामुक्की की। जिसके बाद पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिखवाने मंडलेश्वर गई, लेकिन वहां के पुलिसकर्मियों द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और आरोपियों का पक्ष लेकर दबाव बनाया जाने लगा। फरियादी पीड़िता सुनीता हिरवे को बार बार लिखित में आवेदन देने का कहा जाने लगा। तब वे अपने समाजजनों के साथ एसपी आपिस पहुंची और वहां पर मंडलेश्वर थाने में शिकायत दर्ज ना किये जाने की शिकायत की। एएसपी ने कहा कि शिकायत दर्ज हो जायेगी। तब वे मंडलेश्वर थाने आये लेकिन फिर भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। बल्कि सुनिता हिरवे पर झूठी शिकायत करने का आरोप लगाते रहे। सुनीता अपने समाजजनों के साथ रात 11 बजे तक थाना मंडलेश्वर में रही लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। 

घटना और पुलिस प्रशासन के रवैये से  दुखी सुनीता हिरवे की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये जिले भर के बलाई समाज संगठन के लोग प्रशासन को ज्ञापन देने लगे। समाचार पत्र, शोसल मीडिया पर सनीता हिरवे की शिकायत दर्ज करने के लिये पोस्ट की जाने लगी लेकिन मंडलेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस बीच आरोपी दीनेश ठाकुर के मात्र आवेदन पर शिकायत दर्ज मामले की जांच कर सुनीता हिरवे को दबाव बनाया गया। 

हर जगर शिकायत पत्र देने के बाद 12 जून 2021 को सुनीता हिरवे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई।

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