SMS Help line to Address Violence Against Dalits and Adivasis in India
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Case posted by | NDMJ |
Case code | MP-BTL-01-23 |
Case year | 03-Mar-2023 |
Type of atrocity | Obstructs or prevents using common property resources of an area, or burial or cremation ground, any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other or any bathing ghat, road or passage |
Whether the case is being followed in the court or not? | No |
Fact finding date | Not recorded |
Case incident date | 03-Mar-2023 |
Place | Village: Not recorded Taluka:Not recorded District: BETUL(DP) State: Madhya Pradesh |
Police station | Saikhera |
Complaint date | 04-Mar-2022 |
FIR date | 01-Jan-1970 |
बैतूल जिले के साईंखेड़ा थाना अंतर्गत ऐनखेड़ा गांव में दलितों के सैकड़ो वर्ष पूर्व बने दो कुएं थे, जिसके पानी का उपयोग वे करते आ रहे थे। 10-12 साल पहले पंचायत ने प्रशासन के सहयोग से दोनों कुओं के बीच से गांव को जोड़ने वाली रोड बना दी थी। दिनांक 2 मार्च 2023 को गांव का ही एक युवक की एक कुएं में गिरने से मौत हो गई थी जिसके अंतिम क्रिया कर्म करने के बाद गांव के सरपंच और दूसरे लोगों ने मिल कर जेसीबी से दोनों कुओं को मिट्टी पत्थर से भर दिया। घटना की जानकारी लगने पर 10-15 घर के दलित समाज के लोगों ने विरोध किया लेकिन सरपंच और आधिक आबादी वाले सामान्य वर्ग के लोगों ने कुओं को पाट दिया। जिसके विरोध स्वरुप दलित समाज ने तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन और धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया।
मामले के मीडिया में सुर्खियां पर रहने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझाईश दी और दूसरा कुआं बनाने के लिये सहमती राजी हुए तब धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन दूसरे ही दिन प्रशासन ने अधिकांश दलित पक्ष के लोगों पर 107-116 (3) की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया। एक पक्षीय कार्यवाही होने से दलित समाज अपने पूर्वजों द्वारा खुदवाये कुएं को जातिगत दुर्भावना से बंद किये जाने को लेकर आक्रोशित हैं।