जान से मारने हेतु हमला कर मारपीट व जाति सूचक गाली गलोच at Bathu (Code: HP-24-06-24, Date: 24-Jun-2024 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NDMJ - Himachal Pradesh
Case code HP-24-06-24
Case year 24-Jun-2024
Type of atrocity Abuses by caste name in any place within public view
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 24-Jun-2024
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: UNA(DP)
State: Himachal Pradesh
Police station HAROLI
Complaint date 25-Jun-2024
FIR date 25-Jun-2024

Case brief

Case summary

                            यह घटना जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव बाथू की है यह गांव जिला मुख्यालय से 30 कि०मी० की दुरी पर है राज्य हिमाचल में जातिय व्यवस्था पर आधारित छुआछूत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है भारत को आज़ाद हुए 70 वर्ष के करीब हो गए है पर ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद है. इस गांव में दलित समाज से लखवीर लाल स्पुत्र रूप लाल रहता है. जिसकी उम्र 36 वर्ष की है. वह शादी शुदा है लखवीर लाल चमार जाति से सम्बंधित है. वह घर में ही रह कर अपनी बनाई गई पीर बाबा की दरगाह में साद संगत की सेवा करता है इस दरगाह के गद्दी नशीनं लखवीर के पिता जी है. उसके गांव का पता :- गांव व डाकघर बाथू, तह० हरोली, जिला ऊना हि०प्र० है.

      इनकी दरगाह में गांव बाथडी से संगत के रूप में गुरमीत सिंह स्पुत्र दलीप सिंह जाति तरखान अपने परिवार सहित सजदा करने आता है. जिसकी एक बेटी है उसका नाम कंचन उम्र 23 वर्ष है. कंचन ने अपने परिवार की इच्छा के विरुध गुरपलाह के रमन सैनी स्पुत्र स्व: कश्मीर सिंह से जबरन शादी कर ली शादी करने से पहले कंचन को उसके पिता गुरमीत सिंह ने काफी समझाया की व वहाँ शादी ना करे लड़का उनकी मर्जी का ना है इसी के चलते गुरमीत सिंह धार्मिक आस्था के चलते कंचन को दरगाह में लेकर आया वहाँ पर दरगाह के गद्दी नशींन होने कारण लखवीर के पिता जी ने व दरगाह के सेवादार राकेश कुमार उर्फ़ बिल्ला गांव बाथडी ने काफी समझाया पर कंचन ने किसी की भी ना सुनी और अपने परिवार के विरुध जाकर रमण सैनी से ही 23 फरवरी 2024 को शादी कर ली जिसके चलते कंचन को उसके परिवार ने वेदखल कर दिया और अपनी जिंदगी में खुश रहने को बोल दिया.

    दिनाक 27 फरवरी 2024 को लखवीर लाल को एक बाहर (इंटरनेशनल) के अज्ञात नंबर से फोन आया और धमकी भरा मेसज आया की तेरी और तेरे बाप की टांग तोड़नी है उसके बाद उसको कई फोन आये और जान से मारने की धमकी दी जिसकी लखवीर ने 1100 नंबर पर शिकायत करी पर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही ना हुई. दिनाक 24 जून को जब लखवीर लाल पटवार खाना गुरापलाह से वापिस घर आ रहा था तो उसे रास्ते में रमन सैनी व उसके एक दोस्त ने घेर लिया और उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली और रमन सैनी कहने लगा की सालो तुम कंचन को मेरे खिलाफ भड़काते थे पर तुम सालो के समझाने के वावजूद भी मैंने कचन से शादी करवा ली अब उस दो टक्के के चमार बिल्ले को भी देखूंगा उसकी भी हवा टिकाने लगानी है. इसके बाद लखवीर जैसे तैसे करके वापिस अपने घर आ गया और उसने यह सारी घटना दरगाह के ही सेवादार शीतल दास स्पुत्र स्व: लक्ष्मण दास जाति चमार निवासी बाथू को अपनी आप बीती सारी घटना बताई जिसके चलते शीतल ने दिनाक 25 जून को करीब 11 बजे सुबह रमन सैनी को फोन किया और कहा रमन तुमने कल लखवीर को क्यों घेरा इतना सुनते ही रमन शीतल दास को भी गालियाँ निकालने लगा और कहने लगा सालेया अब तेरा नाम भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया और बोला लखवीर उसके बाप और बिल्ले के साथ साथ तेरी भी गेम बजानी पड़ेगी फिर इसके बाद शीतल दास बाथू प्रजापति फ्यूल पेट्रोल पम्प पर अपने किसी काम हेतु गया तो इतने में वहा रमन सैनी अपने साथियों सहित वहा पर आ गया और शीतल दास पर जान लेवा हमला कर दिया और शीतल के ऊपर आग भुजाने वाला सिलेंडर दे मारा जिस से शीतल बाल बाल बच गया उसके बाद रमन सैनी अपनी गाडी से तलवार लेकर आ गया और शीतल को मारने ही वाला था कि मौका पर मौजूद लोगों ने बचा लिया ये सारी घटना पेट्रोल पम्प पर लगे कैमरों में रिकार्ड है रमन सैनी वहाँ से शीतल दास को गालियाँ निकालता हुआ चला गया और जाता जाता कह गया की तुम सब चमारों की गेम ओवर करनी है.

दिनाक 25 जून को लखवीर ने NDMJ टीम के राज्य महासचिव से सम्पर्क किया व रमण सैनी व उसके साथियों के खिलाफ रास्ते में घेरने जान से मारने की धमकी देने जाति सूचक गालियाँ निकालने व दरगाह के सेवादार शीतल दास पर हमला करने जाति सूचक गालियाँ निकालने व राकेश कुमार उर्फ़ बिल्ला को जान से मारने की धमकी देने जाति सूचक गालियाँ निकालने खिलाफ IPC की धाराओं व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज करवाया.

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