SMS Help line to Address Violence Against Dalits and Adivasis in India
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Case posted by | NDMJ-Bihar |
Case code | BR/00/19 |
Case year | 19-Jun-2019 |
Type of atrocity | Gang Rape |
Whether the case is being followed in the court or not? | No |
Fact finding date | Not recorded |
Case incident date | 20-Jun-2019 |
Place | Village: Not recorded Taluka:Not recorded District: Sitamarhi(DP) State: Bihar |
Police station | Mahila Police Station |
Complaint date | 21-Jun-2019 |
FIR date | 21-Jun-2019 |
आपराधियो ने किया दो सग्गी बहनों के साथ गैंग रेप
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सूबे बिहार के सीतामढ़ी जिले के इन्द्रवा गाव निवासी अनुसूचित जाति (चमार ) के गरीब मजदूर श्री जगदीश राम की दो नाबालिग सुपुत्री 1. आशा कुमारी , उम्र करीब 16 वर्ष 2. निराशा कुमारी , उम्र करीब 14 वर्ष के साथ गावं ले ही पिछड़ी जाति के 07 युवको 1.कमलेश कुमार ,पिता - रामएकवाल महतो 2. अनिल कुमार , पिता - लालबाबू महतो 3. सुजीत कुमार ,पिता लालबु महतो 4. नागेन्द्र कुमार , पिता - सुबनारायण महतो 5. राजू कुमार उर्फ़ डकमा , पिता - चंदेश्वर महतो 6. परशुराम कुमार 7. गोविंदा कुमार , पिता - गुदर महतो आदि द्वारा अवैध हथियार के बल पर दिनांक : 19.06.2019 की रात्रि को सामूहिक दुष्कर्म किया गया l रेपिस्टों द्वारा अपनी दबंगता के बलपर पुलिस को अपने प्रभाव में लाकर पहले प्राथमिकी दर्ज होने से रोका गया l फिर पीडिता के पिता पर मामले को सोलह करने का दबाव बनाया गया l जान से मारने की धमकियां की गई l पर सामाजिक संगठनो एवं वरीय अधिकारियां के आदेश पर दिनाक : 21.06.2019 को महिला थाना सीतामढ़ी में कांड संख्या : 27 /19 , U/S 376(D) IPC & 6/8 POCSO Act. Added Sec 376 DA ,376DG, 354(B), 354(C),354(D) IPC & 3(2)(v) SC/ST Act. प्राथमिकी दर्ज की गई l
दिनाक : 17.03 . 2020 को एससी/एसटी स्पेसल कोर्ट ,सीतामढ़ी द्वारा सभी 07 अभियुक्तों को यावजीवन कारावास (मृत्यु तक ) की सजा फ़रमाया गया l सभी अभियुक्तों को 30,000.00 तीस - तीस हजार रुपये जुरमाना की गई तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 02 - 02 लाख रुपये मुआवाबजा देने का निदेश दिया गया है l
सजा फरमाए जाने के बाद पीडिता एवं उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष जान माल की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गैयी है l साथ हो नियमानुसार पीडिता को मासिक पेंशन , पढाई की व्यस्था , पक्का का माकन , भूमि , एक्ट के अनुसार मुआबजे की पूरी राशि नहीं प्रदान की गई है l