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गर्भवति महिला के साथ मारपीट और बलात्कार
ग्राम – बांदरगढ़, थाना – राजपुर, जिला – छतरपुर (मप्र)
घटना – दिनांक 19 मई 2021 शाम 4 बजे लगभग
घटना का संक्षिप्त विवरण – पीड़िता सोनम अहिरवार पति बैजनाथ अहिरवार, उम्र 25 वर्ष, निवासी बंदरगढ़, घटना के दिन अपने घर पर थी और उसका पति बैजनाथ अहिरवार आंगन में सायकल सुधार रहा था, शाम लगभग 4 बजे गांव के ही हृदय पटेल, विनोद पटेल, आकाश पटेल उसके घर आये और पति बैजनाथ अहिरवार को उनके खेत में काम करने के लिये बोला, जिस पर बैजनाथ ने कहा कि वह अपने रिस्तेदारी में न्योता देने जा रहा है वहां से लौट कर काम कर देगा। बैजनाथ के बाद में काम करने की बात पर वे तीनों नाराज होकर जातीसूचक गाली गलौज करने लगे। हृदय पटेल, विनोद पटेल और आकाश पटेल हाथों में लाठी लिये हुए धमका रहे थे जिस पर बैजनाथ घर के अंदर चला गया। बैजनाथ के पीछे पीछे तीनों आरोपी भी गालियां देते घर के अंदर घुस गये जिस पर बैजनाथ की गर्भवति पत्नि सोनम ने विरोध किया तो उन्होने बैजनाथ और उसके भाई लखन अहिरवार के साथ मारपीट की जिससे डर के बैजनाथ और उसका भाई लखन अहिरवार घर छोड़ कर गांव से भाग गये।
उसी दिन शाम को आरोपी हृदय पटेल, विनोद पटेल, आकाश पटेल के साथ सोनम अहिरवार के घर पहुंचा और उसके पति के बारे में पूछताछ की, सोनम ने कहा कि वो घर पर नहीं है तब वो उसके घर में घुस गये और 5-6 माह की गर्भवति सोनम से छेड़छाड़ करने लगे, सोनम ने विरोध किया तो राड से पिटाई की, जांघ और पेट में मारा। सोनम की सास हरबाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने सास की पिटाई की। सोनम के शरीर से वे लोग छेड़छाड़ करने लगे जिससे सोनम बेहोश हो गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं मालूम, जब उसे होस आया तो उसके कपड़े शरीर पर अस्तव्यस्त थे, वह अर्धनग्न सी अवस्था में थी।
मीडिया को दिये बयान में सोनम अहिरवार पति बैजनाथ अहिरवार ने हृदय पटेल, विनोद पटेल. और आकाश पटेल पर उसके और उसकी सास के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि उसे चार दिनों से घर में ही बंधक बना कर रखा है, उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, वह अपने बच्चों और सास के साथ भूखी है। सोनम ने यह भी कहा कि आरोपियों ने उसके बच्चों और सास के सामने ही बलात्कार किया।
मीडिया में मामला उजागर होने के बाद 25 मई 2021 को राजनगर पुलिस थाना से सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा के द्वारा पुलिस कर्मी भेज कर सोनम को थाना लाया गया और बयान लेकर प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई। एफआईआर क्रमांक. 0146 में भा.द.सं. 1860 की धारा – 452, 343, 294, 506, 323, 34 के साथ अजा.,जनजा अधि.1989 - 2015 की धारा – 3 (1) (द), 3 (1) (ध), 3 (2) (va) लगाई गई है।
सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा से जब पीड़िता के बलात्कार वाले बयान पर जानकारी ली गई तो उन्होने कहा कि – घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो की तलाश जारी है, पीड़ितों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। फरियादी महिला ने अपने बयान में उसके साथ बलात्कार होने की कोई बात नहीं की है, यदि वह ऐसा बताती तो हम एफआईआर में धारायें शामिल करते। यदि महिला उसके साथ बलात्कार होने की बात कहती है तो हम जांच करेंगे।