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Dalito ke kuye

    बैतूल जिले के साईंखेड़ा थाना अंतर्गत ऐनखेड़ा गांव में दलितों के सैकड़ो वर्ष पूर्व बने दो कुएं थे, जिसके पानी का उपयोग वे करते आ रहे थे। 10-12 साल पहले पंचायत ने प्रशासन के सहयोग से दोनों कुओं के बीच से गांव को जोड़ने वाली रोड बना दी थी। दिनांक 2 मार्च 2023 को गांव का ही एक युवक की एक कुएं में गिरने से मौत हो गई थी जिसके अंतिम क्रिया कर्म करने के बाद गांव के सरपंच और दूसरे लोगों ने मिल कर जेसीबी से दोनों कुओं को मिट्टी पत्थर से भर दिया। घटना की जानकारी लगने पर 10-15 घर के दलित समाज के लोगों ने विरोध किया लेकिन सरपंच और आधिक आबादी वाले सामान्य वर्ग के लोगों ने कुओं को पाट दिया। जिसके विरोध स्वरुप दलित समाज ने तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन और धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया।


    मामले के मीडिया में सुर्खियां पर रहने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझाईश दी और दूसरा कुआं बनाने के लिये सहमती राजी हुए तब धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन दूसरे ही दिन प्रशासन ने अधिकांश दलित पक्ष के लोगों पर 107-116 (3) की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया। एक पक्षीय कार्यवाही होने से दलित समाज अपने पूर्वजों द्वारा खुदवाये कुएं को जातिगत दुर्भावना से बंद किये जाने को लेकर आक्रोशित हैं।

  • Posted by: NDMJ
  • Fact finding date: 13-03-2023
  • Date of Case Upload: 27-04-2023

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Tribe Men Murder

    दिनांक 20 फरवरी 2023 को फूलचंद कोरकू पिता केडे और उसकी पत्नी गौराबाई खंडवा पेशी से अपने घर कोठागांव खालवा लौटे थे। (पिछले वर्ष होली में गौराबाई के साथ रामदयाल यादव ने छेड़छाड़ की थी जिसकी शिकायत की गई थी, उस केस की पेशी थी) शाम को फूलचंद गांव में ही अपने छोटे भाई से मिलने गया था जहां से वह अपने घर वापस लौट रह था तब खेत में रास्ता रोक कर आरोपीगण ने उसे शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। फूलचंद द्वारा केस वापस लेने से मना करने पर दुर्गालाल पिता काशीराम यादव, रामदयाल पिता काशीराम यादव, मयाराम यादव और दुर्गालाल के परिजनों ने राड, लाठी, डंडों, लात घूंसों से मारपीट की। फूलचंद के साथ मारपीट होने की सूचना पर पत्नी और परिजन आरोपीयों के घर गये जहां आंगन में फूलचंद बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा था, अर्ध बेहोशी की हालत में उसने बताया कि उसके साथ किन किन लोगों ने मारपीट की।


    परिजन उसे 108 एंबुलेंस से खालवा स्वास्थ्य केंद्र लेकर गये, वहां डाक्टर नहीं मिलने पर वे खंडवा लेकर जा रहे थे तब रास्ते में ही फूलचंद की मौत हो गई। दूसरे दिन 21 फरवरी को गुस्साये लोगों ने फूलचंद के शव को खालवा तिराहे पर रख कर 3 घंटे तक चक्का जाम किया, पुलिस द्वारा समझाईश देने पर वे शव को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिये निकले, लेकिन रास्ते में आरोपियों के घर के पास उन्होने शव को उतार दिया और जहां पर फूलचंद के साथ मारपीट की गई थी। गुस्साई भीड़ नारेबाजी करने लगी और फरार आरोपियों के आंगन में ही फूलचंद की लाश को जला दिया। इस समय तक पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस मामले में एससी एसटी एक्ट – 3(2)(v), 3(2)(av) में मामला दर्ज किया गया है।


    कानून व्यवस्था बनाने के लिये अन्य थानों से पुलिस बल बुला कर पूरे गांव को धारा 144 लगा कर सील कर दिया गया और आरोपियों की धरपकड़ तेज की गई। दूसरी ओर पुलिस ने आरोपियों के घर के आंगन में लाश जलाने के आरोप में 100 से अधिक लोगों पर 147, 148, 186, 451, 435, 436, 427 समेत अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा मृतक फूलचंद की पत्नी गौराबाई के लिये आवाज उठाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने से गुस्साये सामजसेवी, जनसंगठन के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया।

  • Posted by: NDMJ
  • Fact finding date: 26-02-2023
  • Date of Case Upload: 26-04-2023

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1) Paper Cutting 1 
2) Paper Cutting 2 

Tribe Youth Murder

    दिनांक 2 फरवरी 2023 को सुबह ग्राम जूनापानी, थाना छीपाबड़ जिला हरदा में विक्रम पिता मूरत सिंह कोरकू उम्र 17 वर्ष की लाश गांव के ही जगदीश गौली के आंगन में होने की सूचना मृतक के परिजनों को पुलिस और गांव के कोटवार द्वारा दी गई।


    विक्रम की डेडबाडी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। लेकिन उसकी लाश जगदीश गवली (यादव) के घर के आंगन में मिलने पर जगदीश गौली ने पुलिस को बताया कि रात में विक्रम उसके घर में चोरी की नियत से घुसा था जिसे उन लोगों ने पकड़ा और मारपीट की, उसे आंगन में ट्रेक्टर से बांध दिया था, जिसकी सूचना उन लोगों ने कोटवार और पुलिस को दी थी, लेकिन विक्रम की सुबह मौत हो गई। मामला में पुलिस ने आईपीसी - 302, 34, एससी एसटी एक्ट – 3(2)(v) धारायें लगा आरोपी जगदीश गौली और उसके बेटे छोटू गौली को गिरफ्तार किया गया है। 


    वर्तमान में दोनो आरोपी हरदा जेल में हैं और जमानत के लिये अर्जी दे रहे हैं। हरदा जिले में सरकारी वकील सुखराम बामने द्वारा कड़ी आपत्ती जताने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाये खारिज हो चुकी है। 

  • Posted by: NDMJ
  • Fact finding date: 23-02-2023
  • Date of Case Upload: 26-04-2023

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Brutal Murder of Rupali Chandanshive

    The main accused, Iqbal Shekih (33), and the victim Rupali Chandanshive alias Zara Iqbal Sheikh (20), were husband and wife from dofferent religious faiths. The main accused Iqbal Mahammaad Sheikh , was already married at time of his marriage with the victim, Rupali Chandanshive alias Zara Iqbal Sheikh and they have a son named Ali(02). According to her sister, Karuna Augustine Royal, Rupali was force to follow ISLAMIC religious Customs. Rupali was staying in a girl's hostel sometimes and at  her friend's house sometimes, as the accused used to threaten and force her. Rupali sought a divorce  fromused Iqbal Muhammad Sheikh, but he refused and instead sought custody of their son. Angry by tAngry at refusal of his demand by victim rupali ,  accused Iqbal sheikh attacked her with a knife in rahul Nagar, Chembur,Mumbai, in room 3 and 141 opposite Pragati Chawl. Declared dead by the Doctor in the hospital as police and Rupali's relative had taken her to hospital wounded severly. The FIR was filled on 27/09/2022 invoking the sections of IPC 302, MPA: 37(1)(a),135.

  • Posted by: NDMJ - Maharastra
  • Fact finding date: 07-10-2022
  • Date of Case Upload: 12-04-2023

Brutal Beating and Caste-Based Humiliation of Ajit Sable.

    The accused first physically assaulted a relative of the victim someday around November 23,2022. They had showed up to beat the roommate of the victim's relative, but as the roommate was not present, they physically assaulted the victim's relative instead. When the victim found out about this, they came to the dwfense of their relative, after which the accused threatented to beat up  the victim and their relative in their hometown. On December 30,2022, the accused showed up at a salon and physically assauletd the victim's relative. The FIR was then filled on December 1st, 2022, under IPC section 307,326,324,452,34; and PoA section 4(1), 1(s). DYSP Basavraj Shivpunje conducted the spot inspection.

  • Posted by: NDMJ - Maharastra
  • Fact finding date: 12-10-2022
  • Date of Case Upload: 12-04-2023

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